कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत
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सातताल रियल एस्टेट मामले में कमिश्नर सख्त, पैसे वापस न किए तो होगा लैंड फ्रॉड एक्ट में मुकदमा

हल्द्वानी। कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने भीमताल के सातताल मार्ग पर सामने आए रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने संबंधित रियल एस्टेट कारोबारी को सख्त चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार हिलक्रस्ट और शिखर प्रोपर्टीज से जुड़े रियल एस्टेट कारोबारी मनोज जोशी पर आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा स्वीकृत कराए ही लोगों से प्लॉट और प्रोजेक्ट के नाम पर एडवांस में मोटी रकम वसूल ली। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अभी तक न तो संबंधित प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत हुआ है और न ही परियोजना से जुड़ी अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं।

मामले को गंभीर मानते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने साफ निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पीड़ितों को उनकी धनराशि वापस की जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय में पैसा वापस नहीं किया गया तो संबंधित रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अनदेखी करने पर आरोपी के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही प्रशासन द्वारा पूरे मामले की निगरानी की जा रही है।

प्रशासन की इस सख्ती के बाद रियल एस्टेट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, जबकि पीड़ितों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द न्याय और उनकी रकम वापस मिल सकेगी।


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