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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: आरक्षण की अंतिम सूची जारी

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों एवं स्थानों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। यह कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों और राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रकृति एवं निहितार्थों के लिए गठित समसामयिक कठोर अनुशासन युक्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप की गई है।

मुख्य बिंदु:

  • अंतिम आरक्षण सूची: शासन ने शासनादेश संख्या 822/XII(1)/2025/86(16)/2019 के प्रस्तर-4.1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार ‘जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण संबंधी कार्यवाही नियमानुसार शासन स्तर से की जाएगी’ का निर्देश दिया है।
  • न्यायालय के निर्देश: यह फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन में लिया गया है।
  • आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया:
    • आपत्ति प्रस्ताव का प्रकाशन: आरक्षण का अंतिम प्रस्ताव 01.08.2025 को प्रकाशित किया गया है।
    • आपत्ति प्राप्त करने की अवधि: 02.08.2025 से 04.08.2025 तक, सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक (रविवार अवकाश रहेगा)।
    • आपत्ति का निस्तारण: 05.08.2025 को किया जाएगा।
    • आरक्षण का अंतिम प्रकाशन: 06.08.2025 को किया जाएगा।
  • आपत्तियां दर्ज करने का स्थान: कोई भी व्यक्ति लिखित आपत्ति, सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड शासन, कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष मार्ग, देहरादून में प्रस्तुत कर सकता है। मौखिक सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

यह महत्वपूर्ण है कि निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इस कार्यवाही के बाद चुनाव प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।


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