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उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल के मल्लीताल अंडा मार्केट के निकट फ्री होल्ड नजूल भूमि पर सुनवाई, एसएसपी नैनीताल को जांच सौपी

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मल्लीताल अंडा मार्केट के पास स्थित पोनिसराय की फ्री होल्ड नजूल भूमि को जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में न्यायालय ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिया कि वह उन कर्मचारियों की सूची कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिनके नाम नजूल भूमि पर फ्री होल्ड आवंटित की गई है।

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पोनिसराय नजूल भूमि से संबंधित वर्ष 2004 और 2013 में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जारी किए गए आदेशों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, नजूल भूमि के दस्तावेजों में संभावित छेड़छाड़ की जांच के लिए एसएसपी नैनीताल को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

एसएसपी नैनीताल, प्रह्लाद नारायण मीणा, ने अदालत में पेश होकर बताया कि तत्कालीन नजूल क्लर्क के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में यह भी पूछा कि कैसे नगर पालिका कर्मचारियों को नजूल भूमि फ्री होल्ड आवंटित की जा सकती है। इस पर जानकारी दी गई कि नजूल भूमि स्व. रामस्वरूप सहदेव समेत अन्य कर्मचारियों और बोर्ड के जनप्रतिनिधियों के नाम पर भी फ्री होल्ड की गई है।

इस मामले में कोर्ट ने संबंधित रिकॉर्ड की मांग की है और मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है। उल्लेखनीय है कि प्रशासन के एक आदेश के अनुसार, इस फ्री होल्ड भूमि का क्षेत्रफल 222 वर्ग मीटर था, जबकि कुछ रिकॉर्ड में यह 450 वर्ग मीटर बताया गया है, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि तत्कालीन नजूल क्लर्क ने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की थी।

साथ ही, प्रो. अजय रावत द्वारा दायर जनहित याचिका के दौरान, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने शपथ पत्र दाखिल कर यह बताया था कि पोनिसराय की नजूल भूमि, जो पहले सार्वजनिक उपयोग के लिए थी, नियमों के विपरीत फ्री होल्ड कर दी गई थी और 2016 में इसे निरस्त कर दिया गया। इस मामले में प्रमोद सहदेव ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर की थी, जिसे निस्तारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देने का निर्देश दिया था। यह प्रार्थना पत्र अभी भी लंबित है।


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