

जनपद में 15 मार्च 2025 को होली (छलड़ी) का अवकाश घोषित
जनपद में 15 मार्च 2025 को होली (छलड़ी) का त्यौहार मनाए जाने के चलते जिलाधिकारी ने मैनुएल गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-147 में दिए गए प्रतिबंधों के साथ प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जनपद के सभी कार्यालयों और संस्थानों में (बैंक, कोषागार/उपकोषागार को छोड़कर) 15 मार्च (शनिवार) को होली (छलड़ी) का स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि ऐसे विद्यालयों, संस्थानोे पर 15 मार्च का अवकाश लागू नही होगा, जहां पर 15 मार्च को सीबीएसई, किसी भी विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षायें व अन्य परिक्षायें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने ऐसे विद्यालयों/संस्थानों में परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए सम्बन्धित पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।