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न्यायिक हिरासत 28 दिन बड़ी, 71 अन्य आरोपियों पर लग गई यूएपीए की धारा- वनभूलपुरा हिंसा

36 लोगों के खिलाफ पहले ही लग गयी थी यूएपीए एक्ट की धारा

अब लग चुकीं 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा

हल्द्वानी। वनभूलपुरा क्षेत्र में बीती 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जेल में बंद सभी 107 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई कर दी है।

पुलिस ने हिंसा के बाद मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत 26 फरवरी को ही कार्रवाई कर दी थी। अब जेल में बंद 7 महिलाओं समेत 71 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए की धारा बढ़ा दी गई है।

हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अलग- अलग 3 मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें अब्दुल मलिक, उसके बेटे मोईद मलिक और सात महिलाओं समेत 107 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बीते शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी में 98 आरोपियों को पेश किया गया था। इसके बाद अदालत ने सभी की न्यायिक हिरासत 28 दिन के लिए आगे बढ़ा दी है।

एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि 71 और आरोपियों को मिलाकर जेल में बंद सभी 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं।


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