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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिला न्यायालय बागेश्वर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

संवाददाता : सीमा खेतवाल

बागेश्वर।मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पत्रांक संख्या 2734/यू0के0एस0एल0एस0ए0/2025 दिनांक 12 दिसंबर 2025 के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बुधवार, 24 दिसंबर 2025 को जिला न्यायालय सभागार, बागेश्वर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का उद्देश्य आम जनता को ऑनलाइन पोर्टलों, मध्यस्थता प्रकोष्ठों, भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, बढ़ी हुई कीमतों, नकली सामानों तथा धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन लेन-देन के प्रति जागरूक करना रहा। जागरूकता शिविर का संचालन श्री त्रिलोक चंद्र जोशी, रिटेनर अधिवक्ता द्वारा किया गया, जिन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं।

कार्यक्रम में सिविल जज (जू0डि0)/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर श्री पुनित कुमार ने धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन सामान, भ्रामक विज्ञापन, साइबर क्राइम, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा निःशुल्क कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर श्रीमती हंसी रौतेला, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बागेश्वर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं ऑनलाइन पोर्टलों, जिनमें जागो ग्राहक जागो ऐप भी शामिल है, के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

वहीं श्री रमेश सनवाल, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बागेश्वर ने जागो ग्राहक जागो पोर्टल, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 तथा किसी भी वस्तु को मुद्रित मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर न बेचे जाने संबंधी नियमों की जानकारी दी।

विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित लोगों ने विषयों को गंभीरता से सुना और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संकल्प लिया।


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