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14 दिसम्बर को जिला न्यायालय बागेश्वर एवं बाह्य न्यायालयों में किया जायेगा लोक अदालत का आयोजन

मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर के तत्वाधान में जिला न्यायालय, बागेश्वर एवं बाह्य न्यायालयों में भी दिनांक 14.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, पैसे लेन देन के मामले, लेबर एवं नियोजन के विवाद, विवाह से सम्बन्धित पति-पत्नी के विवाद, अन्य दीवानी मामले जैसे किरायेदारी, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन, चैक बाउंस के मामले, मोटर एक्सीडेंट के मुआवजा के मामले, बिजली/पानी के बिलों के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व के मामले, उपभोक्ता फोरम में लम्ब्ति वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एन0आई0 एक्ट एवं मोटर वाहन अधिनियम वाद के साथ-साथ बैंकों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन से सम्बन्धित मामले भी निपटाये जायेंगें।

उक्त लोक अदालत के सफल आयोजन के प्रयोजन से आज दिनांक 18.11.2024 को जिला न्यायालय सभागार बागेश्वर में पुलिस अधिकारीगण एवं वन विभाग के अधिकारीगणो के साथ लोक अदालत पूर्व बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक मंे पुलिस अधिकारीगण एवं वन विभाग के अधिकारीगण से अनुरोध किया गया कि अधिक से अधिक सुसंगत प्रकरणों को उक्त लोक अदालत में संर्दर्भित कर निस्तारण के गम्भीर प्रयास किये जाय तथा पुलिस विभाग से मोटर वाहन अधिनियम वाद से सम्बन्धित प्रकरणों को अधिक से अधिक उक्त लोक अदालत में संर्दर्भित किया जाय।

 


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