10 मई को नैनीताल सहित जनपद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार 10 मई 2025 (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान में नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सहित जनपद की समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में दीवानी न्यायालय परिसर, नैनीताल में आयोजित बैठक में माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुबीर कुमार ने बताया कि लोक अदालत में सिविल, बैंक ऋण वसूली, बीमा, मोटर दुर्घटना दावे, पारिवारिक-वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, श्रम, राजस्व, बिजली-पानी संबंधी विवादों के अतिरिक्त मोटर वाहन एवं शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
अब तक प्री-लिटिगेशन और लंबित मिलाकर लगभग 473 मामलों को लोक अदालत में निस्तारण हेतु सूचीबद्ध किया गया है। सुलह के आधार पर निस्तारित सिविल वादों में अदालत शुल्क की वापसी का प्रावधान भी रहेगा। लोक अदालत के माध्यम से आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय दिलाने का उद्देश्य है, जिससे दीर्घकालिक न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सके। आयोजन को सफल बनाने हेतु जिला प्रशासन, बैंक, बीमा कंपनियों, पुलिस, आरटीओ सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय बैठकें की जा रही हैं, वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा घर-घर जाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती बीनू गुलयानी, अपर जिलाधिकारी श्री पी.आर. चौहान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन व सभी हितधारकों से लोक अदालत में प्रतिभाग कर अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।
