लालकुआं नैनीताल: वक्फ बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,
वक्फ बोर्ड की ओर से लालकुआं दुग्ध संघ के भवन व डेयरी इत्यादि की करीब 52 हजार वर्ग फुट भूमि पर दावा करते हुए 29 लाख 25 हजार का वसूली नोटिस दिनांक 10 मार्च 2015 दुग्ध संघ को थमाया था। जिसमें लालकुआं दुग्ध संघ लिमिटेड के भवन आदि की भूमि पर वक्फ बोर्ड की ओर से स्वामित्व का दावा किया गया था। वक्फ बोर्ड ने दुग्ध संघ का खाता सीज कर रकम सरकार के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे।12 दिसंबर 2022 को वक्फ बोर्ड ने लगभग 27 लाख की वसूली का नोटिस फिर से लालकुआं दुग्ध संघ को भेजा। करते हुए 27 लाख की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इस मामले में विस्तृत रिकॉर्ड भी तलब किया है। नोटिस मिलने के बाद दुग्ध संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी।
सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी और बोर्ड से इस मामले से संबंधित समस्त रिकॉर्ड तलब किए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि नियत की गई है।