फौजदारी, दीवानी और बैंक विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत तैयार
बागेश्वर। मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर के तत्वाधान में दिनांक 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बागेश्वर तथा बाह्य न्यायालयों में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर के सचिव श्री जयेन्द्र सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, पैसे के लेन-देन से जुड़े मामले, श्रम एवं नियोजन विवाद, पति-पत्नी से संबंधित विवाह विवाद, किरायेदारी, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) के मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले, बिजली/पानी के बिल विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े वाद, राजस्व के वाद, उपभोक्ता फोरम में लंबित वाद, धन वसूली वाद, मोटर वाहन चालान सहित बैंकों से जुड़े प्री-लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आज 26 अप्रैल 2025 को नगर पालिका क्षेत्र, बागेश्वर (विशेषकर गोमतीपुल एवं बस स्टेशन क्षेत्र) में लाउडस्पीकर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। साथ ही, आमजन को लोक अदालत से संबंधित पम्पलेट भी वितरित किए गए।
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