उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में शिथिलीकरण: नई नियमावली 2023
उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (Relaxation) के लिए “उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023” लागू की है। इस नियमावली के तहत कुछ मामलों में पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि में छूट दी जा सकती है।
नियमावली के प्रमुख बिंदु:
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नियमावली का नाम:
उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023। -
शिथिलीकरण का लाभ:
यह नियमावली कुछ विशेष मामलों में पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि में छूट प्रदान करती है। -
लागू होने की अवधि:
यह नियमावली वर्तमान चयन वर्ष (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक) के लिए लागू थी। -
शिथिलीकरण का लाभ केवल एक बार:
शिथिलीकरण का लाभ पूरे सेवाकाल में केवल एक बार के लिए अनुमन्य होगा। -
वरिष्ठता पर प्रभाव:
शिथिलीकरण के फलस्वरूप, कनिष्ठ अभियंता संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। -
पदोन्नति परित्याग:
22 दिसंबर, 2023 को मंत्रिमंडल ने पदोन्नति परित्याग से संबंधित केंद्र के समान प्रविधान लागू करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार, पहले पदोन्नति परित्याग करने पर कर्मचारियों को वरिष्ठता खोनी पड़ेगी।
यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो शिथिलीकरण के तहत अपनी पदोन्नति की प्रक्रिया में छूट चाहते हैं, लेकिन इसका पूरा प्रभाव सिर्फ एक बार की अनुमति पर आधारित होगा।
