हल्द्वानी में रोडवेज बस चालक की फर्जी लूट कॉल
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हल्द्वानी में रोडवेज बस चालक की फर्जी लूट कॉल पड़ी भारी, डायल 112 पर झूठी सूचना देने पर 5 हजार का चालान, ऑल्टो कार सीज

हल्द्वानी में डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा का दुरुपयोग करना रोडवेज बस चालक को भारी पड़ गया। झूठी लूट की सूचना देने पर कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने बस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये का चालान किया है। वहीं, मारपीट के मामले में ऑल्टो कार चालक सहित एक अन्य व्यक्ति का पुलिस एक्ट में चालान कर वाहन को सीज कर दिया गया।

मामला 2 जनवरी 2026 का है, जब डायल 112 पर रोडवेज बस चालक बृज किशोर ने सूचना दी कि टांडा जंगल क्षेत्र में ऑल्टो कार संख्या UK01C 1941 के चालक ने उसकी बस के आगे कार लगाकर मारपीट की और पैसे लूट लिए। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी विजय मेहता को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गन्ना सेंटर, रामपुर रोड के पास ऑल्टो कार को रोक लिया और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए चौकी लाया गया।

यात्रियों से पूछताछ में खुली पोल
रोडवेज बस में सवार यात्रियों से पूछताछ करने पर सामने आया कि टांडा बैरियर के पास बस और ऑल्टो कार की हल्की टक्कर हुई थी। कार चालक ने अपनी गाड़ी को हुए नुकसान को लेकर बस को रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट हुई। हालांकि, किसी भी प्रकार की लूट की घटना की पुष्टि नहीं हुई।

झूठी सूचना पर सख्त कार्रवाई
चौकी प्रभारी टीपीनगर मनोज कुमार ने रोडवेज बस संख्या UP 30 AT 1958 के चालक बृज किशोर द्वारा डायल 112 पर झूठी सूचना देने को गंभीर मानते हुए पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत 5 हजार रुपये का चालान किया।

वहीं, मारपीट के आरोप में ऑल्टो चालक हैरी सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी बिलासपुर रोड, रुद्रपुर और दीप सिंह पुत्र ईश्वर सिंह निवासी भूरारानी, रुद्रपुर के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत 500-500 रुपये का चालान किया गया और ऑल्टो वाहन को सीज कर दिया गया।


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