राज्य सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अपनाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक इस योजना को स्वीकार कर सकेंगे।
पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई थी, लेकिन कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे एक माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अपर सचिव वित्त अहमद इकबाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2005 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आते हैं। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग की जा रही थी। इसी बीच, केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना से जुड़ी असंतोषजनक स्थितियों को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की थी, जो NPS की तुलना में अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बताई जा रही है।
राज्य सरकार का मानना है कि UPS से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के लिए जागरूक करें।
