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रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई : CO बागेश्वर

संवाददाता सीमा खेतवाल

बागेश्वर। पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रशेखर घोड़के के निर्देशन में आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को विवाह समारोहों के मद्देनज़र कोतवाली बागेश्वर में नगर क्षेत्र के डीजे संचालकों, टेंट स्वामियों एवं बैंक्वेट हॉल संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी बागेश्वर श्री अजय साह ने की। इस अवसर पर सभी संबंधितों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शादी समारोहों के दौरान डीजे का संचालन रात्रि 10 बजे तक ही सीमित रहेगा तथा निर्धारित ध्वनि सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक्वेट हॉल स्वामियों को वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था करने, परिसर में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने तथा अग्निशमन उपकरण चालू हालत में रखने के निर्देश दिए गए।

क्षेत्राधिकारी ने कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित डीजे संचालकों, टेंट तथा बैंक्वेट हॉल स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा यह कदम नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।


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