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आचार संहिता के चलते हल्द्वानी में प्रस्तावित सिटी बस सेवा पर लगी अस्थाई रोक

21 जुलाई से शुरू नहीं होगी बस सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन की अनुमति नहीं

हल्द्वानी। हल्द्वानी नगर व संलग्न क्षेत्रों में प्रस्तावित सिटी बस सेवा की शुरुआत अब तय तिथि 21 जुलाई 2025 से नहीं हो पाएगी। समग्र प्रक्रिया पर प्रभावी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित सिटी बस सेवा के संचालन हेतु 6 मार्गों को निर्धारित किया गया था, जिनमें कुछ मार्ग आंशिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से भी होकर गुजरते हैं। हालांकि, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इस सेवा का संचालन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इसी कारणवश प्रस्तावित सेवा को आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

प्राधिकरण की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सिटी बस सेवा का संचालन मंज़िली वाहन के रूप में प्रस्तावित है, जिसे हर मार्ग के आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक संचालित किया जाना था। लेकिन अधिकांश मार्ग आंशिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने के कारण फिलहाल सेवा का संचालन संभव नहीं हो पाएगा।

प्राधिकरण ने जनता को सूचित किया है कि आगामी तिथि के संबंध में जानकारी समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी।


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