Spread the love

उत्तराखंड में UCC लागू: 26 जुलाई तक नि:शुल्क विवाह पंजीकरण का अवसर

देहरादून।उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) दिनांक 27 जनवरी 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। इसके अंतर्गत, 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

वर्तमान में, इस अवधि में हुए विवाहों के पंजीकरण हेतु ₹250 शुल्क निर्धारित है। लेकिन राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि यदि कोई नागरिक 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुए विवाह का पंजीकरण 26 जुलाई 2025 तक करवा लेता है, तो उसे कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।

जिन नागरिकों ने अपने विवाह पहले ही उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी अन्य वैयक्तिक कानून (Personal Law) के तहत पंजीकृत करवा लिया है, उन्हें भी UCC पोर्टल पर उस पंजीकरण की सूचना अथवा acknowledgment देना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया केवल सूचना प्रदान करने हेतु है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अब तक UCC के अंतर्गत 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही है, जिससे नागरिक बिना किसी कार्यालयीय बाधा के ऑनलाइन ही पंजीकरण करा सकते हैं।

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सीमित समय सीमा का लाभ उठाएं और बिना शुल्क के अपना विवाह पंजीकरण समय रहते पूरा करें। यह कदम न केवल कानूनी अनिवार्यता को पूरा करेगा, बल्कि नागरिकों को भविष्य में किसी भी कानूनी प्रक्रिया में सहूलियत भी प्रदान करेगा।


Spread the love