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उत्तराखंड (बड़ी खबर) अब  कुछ समय तक नहीं खरीद पाएंगे उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग जमीन

भू-कानून की प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने तक लगी रोक

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में निर्णय

देहरादून। उत्तराखंड में अब बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन क्रय करना आसान नहीं होगा। राज्य /सरकार ने तय किया है कि राज्य से बाहर के व्यक्ति कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से फिलहाल भूमि नहीं खरीद पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भू-कानून संबंधी अहम बैठक में जिलाधिकारी की अनुमति से उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड में कृषि और औद्यानिकी भूमि खरीदने पर सरकार ने आखिर नए साल से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भू-कानून संबंधी अहम बैठक ली। सीएम धामी ने कहा  कि भू-कानून का प्रारूप अभी तैयार नहीं हुआ है।  भू-कानून की प्रारूप समिति अभी अपना काम कर रही  इसलिए फिलहाल यह रोक लगाई गई है। इससे पहले धामी सरकार जमीन खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच का फैसला भी ले चुकी है। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, उन्हें कृषि व औद्यानिकी के मकसद से भूमि खरीदने के लिए डीएम से अनुमति लेने का प्रावधान है। कहा, चूंकि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नया भू-कानून तैयार करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई है, इसलिए प्रदेश हित व जनहित में यह निर्णय लिया गया कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत करने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में निर्णय नहीं लेंगे।


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