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गरुड़ में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित, विभिन्न योजनाओं पर दी गई जानकारी

संवाददाता सीमा खेतवाल

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के पत्रांक संख्या 2450/एस0एल0ए0/2024 दिनांक 16 दिसम्बर 2024 के निर्देशों के तहत, फरवरी 2025 में विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित समितियों के विभिन्न कार्यक्रमों पर जागरुकता फैलाने हेतु आयोजन किए गए थे।

इसी कड़ी में, 13 फरवरी 2025 को तहसील सभागार गरुड़ में विधिक जागरुकता कार्यक्रम और शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तहसील बार संघ के समस्त अधिवक्ताओं, वाह्य न्यायालय एवं तहसील गरुड़ के कर्मचारियों, साथ ही पी.एल.वी. (पारामेडिकल लीगल वॉलंटियर) और अधिकार मित्रों के लिए आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में श्री जयेन्द्र सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, लोक अदालतों, उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013, और उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020 के विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।

इस विधिक जागरुकता शिविर में सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरुड़, सुश्री जैनब, तहसीलदार, गरुड़, सुश्री निशा रानी और रिटेनर अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी ने भी भाग लिया और उपस्थित सभी को कानून और विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की।


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