अंकिता भंडारी हत्याकांड: मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को हाईकोर्ट से झटका
न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने किया जमानत याचिका को खारिज
हाईकोर्ट नैनीताल- न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने अंकित भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीत अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाही हुई हैं उनमें इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय सभी अभियुक्त मौके पर मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने बार-बार वीआईपी सेवा देने के लिए अंकिता पर दबाव डाला था। फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई है। यही नहीं मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान मृतिका के परिवार की ओर से बताया गया कि आरोपियों द्वारा सबूत को नष्ट करने के लिए रिसोर्ट में तोड़फोड़ की गई। रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की गई है।
