बागेश्वर में बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ बड़े स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पराविधिक कार्यकर्ताओं की बैठक में दी दिशा-निर्देश
संवाददाता सीमा खेतवाल
बागेश्वर, 2 मई 2025- मा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मई माह में जनपद बागेश्वर में तीन प्रमुख जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें “बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड”, “बाल श्रम मुक्त उत्तराखंड” और NALSA की दो महत्वपूर्ण योजनाएं—Child-Friendly Legal Services for Children, 2024 एवं Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities Scheme, 2024—शामिल हैं। इन अभियानों का उद्देश्य बाल विवाह, बाल श्रम और मानसिक/बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्याओं के प्रति आमजन को जागरूक करना है।
इसी क्रम में आज दिनांक 02 मई 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर की सचिव की अध्यक्षता में पराविधिक कार्यकर्ताओं व अधिकार मित्रों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि 05 मई से 07 मई 2025 तक “बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड” अभियान तथा 08 मई से 09 मई 2025 तक “बाल श्रम मुक्त उत्तराखंड” अभियान संचालित किया जाएगा।
सचिव द्वारा पराविधिक कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने न्यायपंचायत क्षेत्रों में इन अभियानों के अंतर्गत जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक, रैलियों और सेमिनारों का आयोजन सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्हें संबंधित पैम्फलेट एवं बैनर भी वितरित किए गए।
इसके अतिरिक्त, NALSA की उपरोक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत पराविधिक कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों का चिन्हीकरण करें और यदि ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उसका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तत्काल उपलब्ध कराएं।
कार्यक्रम के अंत में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर की ओर से पराविधिक कार्यकर्ताओं, पैनल अधिवक्ताओं और कार्यालय कर्मचारियों ने मिलकर जिला न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया।
