प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हत्या का मामला
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घूमने के बहाने जंगल ले गई प्रेमिका, प्रेमी ने मारी गोली — भीमताल हत्याकांड

नैनीताल/हल्द्वानी | उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक दिल दहला देने वाला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें न्यायालय ने करीब पाँच साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। भीमताल क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में महिला मित्र और उसके साथी को दोषी करार दिया गया है। सोमवार को दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

हल्द्वानी के इंदिरानगर निवासी नाजिम अली खान की हत्या 2 जनवरी 2020 को की गई थी। आरोप है कि नाजिम की महिला मित्र अमरीन ने उसे भीमताल घूमने का झांसा दिया और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जंगल के पास ले जाकर उसकी हत्या करवा दी। इस वारदात को अमरीन के प्रेमी राधेश्याम शुक्ला ने अंजाम दिया।

घटना काठगोदाम–भीमताल रोड पर चंदा देवी मंदिर के पास हेयर पिन बैंड के नजदीक हुई, जहां राधेश्याम ने तमंचे से नाजिम को गोली मार दी। हत्या के बाद परिजनों को गुमराह करने के लिए इसे सड़क हादसा बताया गया।

पुलिस विवेचना और कोर्ट में आए तथ्यों के अनुसार अमरीन और नाजिम के बीच पहले अवैध संबंध थे। बाद में नाजिम ने दूसरी युवती से शादी कर ली, जिसके बाद उसने अमरीन पर खर्च करना बंद कर दिया। इसी बात से नाराज होकर अमरीन ने अपने नए प्रेमी राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर नाजिम की हत्या की साजिश रची।

मृतक के भाई वाजिद अली खान ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि नाजिम को अमरीन अपने साथ ले गई थी और बाद में फोन पर सूचना दी गई कि उसे गोली मार दी गई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने 17 गवाह पेश किए। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और घटनास्थल पर अभियुक्त राधेश्याम द्वारा खींची गई तस्वीर को भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया गया।

सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमरीन पत्नी मोहम्मद हनीफ, निवासी इंदिरानगर, बनभूलपुरा, हल्द्वानी और राधेश्याम शुक्ला निवासी कुल्यालपुरा वाल्मीकि कॉलोनी, नवाबी रोड, हल्द्वानी को हत्या (धारा 302), आपराधिक साजिश (120B) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया।

दोष सिद्ध होने के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। कोर्ट अब सोमवार को सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगा। यह मामला प्रेम, धोखे और साजिश की उस खौफनाक तस्वीर को उजागर करता है, जिसमें एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।


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