हल्द्वानी में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: 9 अपराधी ‘जिला बदर’, कानून-व्यवस्था पर कड़ा प्रहार
हल्द्वानी। नैनीताल जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई करते हुए 9 कुख्यात अपराधियों को “गुंडा” घोषित कर 6 माह के लिए जनपद से बाहर (जिला बदर) करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन के अनुसार, इन सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास गंभीर रहा है और उनकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय व असुरक्षा का माहौल बन रहा था। इसी को देखते हुए यह कड़ी कार्रवाई की गई।
ये आरोपी हुए जिला बदर:
• राहुल (रामनगर) – जुआ अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के मामले
• संजय आर्य (काठगोदाम) – आबकारी, NDPS व IPC के 13 मुकदमे
• अनुज राज सिंह (रामनगर) – IPC व शस्त्र अधिनियम के मामले
• शाहिद (रामनगर) – IPC के 4 मुकदमे
• कौशल चिलवाल (रामनगर) – IPC के 5 मुकदमे
• सलमान (बनभूलपुरा) – आर्म्स एक्ट, IPC व NDPS के मामले
• मोहसिन (बनभूलपुरा) – NDPS के कई मुकदमे
• शादाब (बनभूलपुरा) – आर्म्स एक्ट व IPC के 7 मुकदमे
• प्रदीप सागर अमन (मुखानी) – NDPS, आबकारी व IPC के 9 मुकदमे
इन सभी को 6 महीने तक नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
कुछ को मिली राहत
जांच के दौरान व्यवहार में सुधार पाए जाने पर प्रशासन ने कुछ आरोपियों को राहत भी दी है।
इनमें शनि बाबू, संजय बिनवाल, हिमांशु शाही, सूरज कुमार और मोहम्मद आबिद के खिलाफ चल रहे गुंडा एक्ट के नोटिस निरस्त कर दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती लगातार जारी रहेगी। वहीं, जिन लोगों के व्यवहार में सुधार दिखेगा, उन्हें कानून के तहत राहत भी दी जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और आम जनता ने राहत की सांस ली है।
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