नैनीताल में अपराधियों की शामत: डीएम ने 3 को किया ‘जिला बदर’, गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर
नैनीताल: जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल, ललित मोहन रयाल ने तीन आदतन अपराधियों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए उन्हें 6 माह की अवधि के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट के इस कड़े फैसले से जिले के आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रामनगर और मुक्तेश्वर क्षेत्र के तीन व्यक्तियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है:
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इमरान (रामनगर): फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान के विरुद्ध चोरी और अन्य गंभीर धाराओं में वर्ष 2021 से 2024 के बीच कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं।
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नवीन सिंह (मुक्तेश्वर): दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह के खिलाफ वर्ष 2016 से 2021 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज हैं।
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केवल सिंह (रामनगर): मिश्रा घाट छोई निवासी केवल सिंह के विरुद्ध वर्ष 2022 से 2025 के बीच अवैध शराब तस्करी (आबकारी अधिनियम) के चार मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
अभियोजन पक्ष ने जिलाधिकारी के समक्ष तर्क रखा कि ये तीनों व्यक्ति लगातार समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे जनशांति भंग होने का खतरा बना रहता है। इन तथ्यों और पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने तीनों को तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया।
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जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निष्कासन की अवधि के दौरान यदि ये व्यक्ति जनपद की सीमा के भीतर पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति बनाए रखना और अपराध मुक्त वातावरण तैयार करना है।





