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आवासीय पट्टे की भूमि पर चल रहा था रेस्टोरेंट, डीएम ने पट्टा किया निरस्त

नैनीताल, 8 मई 2026। आवासीय उद्देश्य के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए संबंधित पट्टे को निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदराम को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि का पट्टा आवंटित किया गया था। बाद में उनके वारिसान रोहित कुमार, दिनेश कुमार एवं संतोष कुमार, निवासी छड़ा मझेड़ा कैंची धाम, द्वारा उक्त 0.008 हेक्टेयर भूमि पर रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था।

जांच के दौरान पाया गया कि भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजन के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो पट्टे की शर्तों के स्पष्ट विपरीत है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

इसके साथ ही संबंधित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी भूमि एवं पट्टों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।


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