उत्तराखंड शासन द्वारा उपनल आउटसोर्स कर्मियों के अनुबंध पत्र में संशोधन को लेकर जारी आधिकारिक शासनादेश
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उत्तराखंड शासन का बड़ा फैसला: उपनल आउटसोर्स कर्मियों के अनुबंध पत्र प्रारूप में हुआ आंशिक संशोधन; अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जारी किया आदेश

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में उपनल (UPNL) के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों और व्यवस्थाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखंड शासन के अपर सचिव श्री गिरधारी सिंह रावत द्वारा आज दिनांक 29 मई 2026 को एक आधिकारिक शासनादेश (संख्या: I/399863/XXX(2)/2026-ई 99120) जारी किया गया है।

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इस आदेश के तहत, पूर्व में दिनांक 12 मई 2026 को जारी किए गए शासनादेश संख्या 394978/XXX(2)/2026-E-99120 के साथ संलग्न ‘नवीन अनुबंध पत्र के प्रारूप’ (Bond Format) के ज्ञाप में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस अनुबंध पत्र का शेष प्रारूप यथावत रहेगा और संशोधित ज्ञाप के अनुसार ही अब सभी विभागों में अग्रतर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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यह महत्वपूर्ण पत्र राज्य के समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के मण्डलायुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक अनुपालन और तत्काल कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इसके साथ ही इस आदेश की प्रतिलिपि महाधिवक्ता (नैनीताल), मुख्यमंत्री व राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार समेत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के सचिवों को भी सूचनाार्थ भेजी गई है,


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