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सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर किया घोषित

पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को दिया नोटिस, पिछला चुनाव परिणाम रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को विजेता घोषित करने के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के फैसले को निरस्त करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने तीस जनवरी को हुए चुनाव में मसीह की ओर से रद्द किए गए आठ वोटों को मंगलवार को वैध करार दिया। पीठ ने वोट रद्द करने के मसीह के स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को सभी मतपत्रों की खुद जांच की और चुनाव प्रक्रिया का वीडियो देखा। इसके बाद, कोर्ट ने मसीह को फटकार लगाते हुए कहा, आपने गैरकानूनी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया। मसीह ने सोमवार को कोर्ट में कहा था, जिन आठ मतों पर उन्होंने निशान लगाया वे विरूपित थे और उन्हें शेष मतों से अलग करने के उद्देश्य से उन्होंने निशान लगाया था। हालांकि, मतपत्रों की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कोई मतपत्र विरूपित नहीं था, मसीह ने जानबूझकर आठ मत विरूपित कर दिए।

पीठ ने आदेश में कहा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करना और चुनावी लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयासों को रोकना अदालत का कर्तव्य है। पीठ ने कोर्ट में दिए मसीह के बयान को भी झूठा करार दिया। कहा, मसीह को गलत बयान नहीं देना चाहिए था। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिए, मसीह को नोटिस जारी कर पूछें, क्यों न उनके खिलाफ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कदम उठाया जाए। यह धारा कोर्ट में झूठा बयान देने से जुड़ी है। इसके तहत कोर्ट मसीह को सजा सुना सकती है। कोर्ट ने कहा, मसीह को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा।


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