नैनीताल मॉल रोड को नो हॉर्न जोन बनाने को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते जिलाधिकारी ललित मोहन रयालनैनीताल मॉल रोड को नो हॉर्न जोन बनाने को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल
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नैनीताल मॉल रोड पर 1 अगस्त से ‘NO HORN ZONE’ लागू:  DM ललित मोहन रयाल ने दिए कड़े निर्देश! 👇

नैनीताल: उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल के शांत, प्राकृतिक और सौम्य वातावरण को बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। माननीय उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) के आदेशों का अनुपालन करते हुए 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से लेकर मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों द्वारा हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहेगा।

जिलाधिकारी (DM) नैनीताल ललित मोहन रयाल ने उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेशों के शत-प्रतिशत अनुपालन को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक ली और सभी संबंधित विभागों को कड़े विधिक निर्देश दिए।

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मॉल रोड पर लगेंगे CCTV कैमरे, नियम तोड़ा तो सीधे कटेगा चालान

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 1 अगस्त से लागू होने वाले ‘नो हॉर्न जोन’ आदेशों का उल्लंघन करने वाले चालकों की पहचान और उन पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए मॉल रोड पर एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाएंगे। इस हेतु उपजिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल सर्वे कर कैमरे इंस्टॉल कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

1 अगस्त 2026 से जो भी वाहन चालक मॉल रोड में हॉर्न बजाते पाया जाएगा, उसके विरुद्ध उत्तराखंड मोटरयान नियमावली तथा प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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24 से 31 जुलाई तक चलेगा व्यापक जागरूकता अभियान

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि 1 अगस्त से पहले स्थानीय नागरिकों, ड्राइवरों और नैनीताल आने वाले पर्यटकों को जागरूक करने के लिए 24 जुलाई से 31 जुलाई तक एक बृहद जागरूकता अभियान चलाया जाए।

  • पूरे मॉल रोड और प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ‘नो हॉर्न’ (No Horn Display), पर्यावरण संरक्षण और झील की स्वच्छता से संबंधित फ्लैक्सी व साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।

  • इस अभियान में एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS) और ‘मेरा युवा भारत’ (MY Bharat) के वॉलंटियर्स का सहयोग लिया जाएगा।

  • उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और एआरटीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, बार संघ, नाव संगठन, डीएसए (DSA) और विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक कर उनका सहयोग सुनिश्चित करें।

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प्राकृतिक गरिमा और शांत वातावरण बनाए रखना प्राथमिकता: DM

जिलाधिकारी ने अपील जारी करते हुए कहा कि नैनीताल देश-विदेश के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है और मॉल रोड की अपनी एक पहचान है। वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। इस निर्णय का मूल उद्देश्य नैनीताल के प्राकृतिक व पर्यावरणीय वातावरण को शांत, सुखद और गरिमामय बनाए रखना है।

समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात) जगदीश चंद्र, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (RTO) अरविन्द पाण्डे, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक, पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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