Uttarakhand Police Station And Investigation Concept Representing Dowry Death Arrest In Bageshwarबागेश्वर के कौसानी में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई।
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देवभूमि जन हुंकार, बागेश्वर / कौसानी: उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर श्री जितेन्द्र मेहरा (IPS) के कड़े निर्देशन और ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत जनपद के सभी थाना प्रभारियों को सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान के तहत कोतवाली कौसानी पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के चलते एक विवाहिता की आत्महत्या के मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

प्राप्त विवरण के अनुसार, दिनांक 20 जून 2026 को कोतवाली कौसानी में एक वादी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था। शिकायत में बताया गया था कि उनकी बेटी का विवाह अमित सिंह सजवाण पुत्र लाल सिंह सजवाण (निवासी भोजगण लौबाज, कोतवाली कौसानी, जिला बागेश्वर) के साथ संपन्न हुआ था।

शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा उनकी बेटी को लगातार दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस लगातार मिल रही प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर आखिरकार उनकी पुत्री ने आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली थी।

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इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर कोतवाली कौसानी में तत्काल FIR No – 04/26, अंतर्गत धारा 80(2)/85 BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस सनसनीखेज प्रकरण की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर श्री अजय लाल साह के सुपुर्द की गई थी।

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पुलिस उपाधीक्षक महोदय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मामले के हर पहलू की वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से पड़ताल की। आज दिनांक 31 अगस्त 2026 को दौराने विवेचना मृतका के पति अमित सिंह सजवाण के विरुद्ध घटना के संबंध में पुख्ता और पर्याप्त साक्ष्य पाए गए।

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साक्ष्य पुख्ता होने के बाद कोतवाली कौसानी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमित सिंह सजवाण को उनके घर (भोजगण लौबाज) से ही धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई तेजी से प्रचलित है, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।


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