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उत्तराखंड शासन की 28 अक्टूबर 2026 की करवाचौथ सार्वजनिक अवकाश अधिसूचना
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने करवाचौथ पर्व के अवसर पर प्रदेश की महिला कार्मिकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को करवाचौथ के अवसर पर प्रदेशभर में महिला कार्मिकों को अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उत्तराखंड शासन की 28 अक्टूबर 2026 की करवाचौथ सार्वजनिक अवकाश अधिसूचना

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी हुआ आदेश

शासनादेश के अनुसार, राज्यपाल की स्वीकृति से उत्तराखंड राज्य के अधीन संचालित शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों के लिए यह अवकाश घोषित किया गया है।

अधिसूचना में अवकाश की तारीख 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) निर्धारित की गई है। आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है और इस पर सचिव राजेंद्र कुमार के हस्ताक्षर हैं।

किन संस्थानों की महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

जारी अधिसूचना में प्रदेश के अधीन विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों का उल्लेख किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि शासन के विभिन्न विभागों, सभी जिलाधिकारियों, विधानसभा सचिवालय, शिक्षा परिषद, सूचना आयोग और अन्य संबंधित कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है।

शासन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से भी अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार कराने का अनुरोध किया है।

29 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवाचौथ

करवाचौथ विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना के साथ व्रत रखती हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी इस आदेश से प्रदेश की महिला कार्मिकों को पर्व मनाने के लिए अवकाश मिलेगा।


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By admin