देहरादून- राज्य में आम व्यक्ति को जिला विकास प्राधिकरण में आवासीय को नक्शे पास करवाने को लेकर महीनो तक चक्कर काटने पढ़ते हैं प्राधिकरण के कर्मचारी फाइलों में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अब धामी सरकार ने अब कड़े निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब एकल आवासीय और गैर आवासीय भवन के नक्शे पास करने के लिए विभागों को सात दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। प्रदेश सरकार ने एकल आवासीय और गैर आवासीय मानचित्र स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में सरलीकरण किया है। महीने में मानचित्र के 70 प्रतिशत लंबित मामलों का निपटारा न करने वाले अधिकारी का वेतन रोका जाएगा। सोमवार को अपर सचिव अतर सिंह ने सभी प्राधिकरणों को आदेश जारी किए हैं। पूर्व में विभाग की ओर से जनवरी 2022 में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए तय समय सीमा को कम कर दिया गया है। शासनादेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से एकल आवासीय भवन के लिए 12 दिन और गैर आवासीय भवन के नक्शे स्वीकृति के लिए 25 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की समय सीमा तय की गई थी। जबकि सेवा का अधिकार के तहत मानचित्र से संबंधित मामलों का निपटारा करने 15 और 30 दिन का समय निर्धारित किया गया था।