स्मैक के साथ गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के सिपाही पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी
संपति और बैंक खाते होंगे जब्त
हल्द्वानी लालकुआं में दो माह पहले 1 किलो 75 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश के सिपाही और उसके दो साथियों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए शासन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना जारी कर दी गई है। अब सिपाही सहित दोनो आरोपियों के बैंक खाते और संपति जब्त की जाएगी।
सितम्बर 2023 की 22 तारीख को एसओजी टीम द्वारा लालकुआं से तीन युवकों को 1075.01 ग्राम इसमें के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें रविन्द्र सिंह निवासी बागपत उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं और उसकी वर्तमान तैनाती बरेली जिले के कैंट थाने में थी। अभी वह निलंबित चल रहा है। दूसरे आरोपी मोरपाल बीडीएस दंत चिकित्सक बरेली और अर्जुन पांडे एमसीए का छात्र भी तस्करी में गिरफ्तार हुए थे। अब नैनीताल पुलिस तीनों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करने जा रही है इसके तहत उत्तराखंड पुलिस सिपाही सहित तीनों की संपत्ति और बैंक खातों की जांच कर उन्हें सीज करेगी। पिट एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988) की कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट ऐसे नशे के कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है। जो लगातार अपराध में शामिल होते हैं। उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई की जाती है जिसकी संस्तुति शासन करता है इससे पहले पूरी रिपोर्ट और एक्ट के इस्तेमाल को लेकर पुख्ता साक्ष्य की जानकारी शासन को भेजी जाती हैं। जिसके आधार पर इस एक्ट को अपराधियों पर लगाया जाता है और इस प्रकृति के अपराधियों को 1 वर्ष से पहले जमानत नहीं मिल सकती ।
