देवभूमि जन हुंकार समाचार | काठगोदाम। नैनीताल जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशों के अनुपालन में काठगोदाम पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध काठगोदाम थाने में आबकारी अधिनियम के तहत नौ मुकदमे दर्ज हैं।
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गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिला बदर किए गए व्यक्ति की पहचान मनीष पुत्र गंगाराम, निवासी रामलाल कॉलोनी, थाना काठगोदाम, जनपद नैनीताल के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए थे।
पुलिस टीम ने जनपद की सीमा से बाहर किया
आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक काठगोदाम जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक, खेड़ा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक खष्टी बिष्ट कुमार ने पुलिस टीम के साथ संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार जनपद की सीमा से बाहर किया।
काठगोदाम थाने में दर्ज हैं 9 मुकदमे
पुलिस के अनुसार, मनीष के विरुद्ध थाना काठगोदाम में आबकारी अधिनियम के तहत कुल नौ अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।
नोट: जिला बदर की कार्रवाई प्रशासनिक एवं कानूनी आदेश के तहत की गई है। खबर में उल्लिखित मुकदमे दर्ज होने का विवरण पुलिस की ओर से दी गई जानकारी पर आधारित है।
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