उत्तराखंड शासन द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को यूकेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचनाउत्तराखंड शासन द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को यूकेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना
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बड़ी खबर: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के नए अध्यक्ष, शासन ने जारी की अधिसूचना! 👇

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने राज्य के युवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर साझा की है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC), हरिद्वार के नए अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल (ले० जन० से०नि०) श्री गजेंद्र जोशी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-04 द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है।

उत्तराखंड शासन द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को यूकेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना
उत्तराखंड शासन द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को यूकेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना

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‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 316(1) के तहत हुई नियुक्ति

सचिव शैलेश बगौली द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी विधिक अधिसूचना के अनुसार, ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 316(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को इस गरिमामयी पद पर नियुक्त किया गया है।

अधिसूचना में उनके कार्यकाल को लेकर स्पष्ट विधिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले 06 वर्ष की अवधि अथवा अपने 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक (इनमें से जो भी पहले हो) के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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नियुक्ति की 3 सबसे मुख्य बातें:

  1. सैन्य पृष्ठभूमि का नेतृत्व: सैन्य बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील संस्था की कमान एक बेहद अनुभवी और अनुशासित सैन्य अधिकारी (लेफ्टिनेंट जनरल) के हाथों में सौंपी गई है, जिससे परीक्षाओं में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

  2. डिजिटल अधिसूचना जारी: इस विधिक आदेश को सचिव शैलेश बगौली द्वारा 14 जुलाई 2026 को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कर जारी किया गया है, जबकि अपर सचिव नवनीत पाण्डे द्वारा विधिक प्रतियों को आगे अग्रसारित किया गया है।

  3. राजकीय गजट में होगा प्रकाशन: शासन ने राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के निदेशक को निर्देश दिए हैं कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में तुरंत प्रकाशित कराकर इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराई जाएं।

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शासन द्वारा इस आदेश की विधिक प्रतिलिपि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (नई दिल्ली), गृह मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखंड, महानिबंधक उच्च न्यायालय नैनीताल और महालेखाकार सहित सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।

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