नगर निगम सीमा में जुड़े क्षेत्रों पर अब लगेगा भवन कर
व्यावसायिक भवनों से चालू वर्ष से कर, आवासीय भवनों पर 2028 से
हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में हाल ही में शामिल किए गए नए वार्डों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी सूचना है। नगर निगम प्रशासन ने इन नव सम्मिलित क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक (अनावासीय) भवनों से भवन कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस संबंध में नगर निगम मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने जानकारी दी कि उत्तराखंड शासन के वित्त एवं शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम क्षेत्र में जो नए इलाके जोड़े गए हैं, वहां GIS आधारित भवन सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वे पूर्ण होने के बाद शहरी विकास निदेशालय ने राज्य के 10 प्रमुख नगर निकायों को हैंड होल्डिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रत्येक भवन स्वामी को उनके भवन का सर्वे डेटा व जानकारी पत्र भेजा जाएगा। भवन स्वामी को अपने भवन से संबंधित विवरण की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि कर निर्धारण में कोई त्रुटि न हो।
- व्यावसायिक/अनावासीय भवनों पर सत्यापन के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से भवन कर लागू किया जाएगा।
- वहीं आवासीय भवनों पर कर नव सम्मिलित क्षेत्र के नगर निगम सीमा में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद, अर्थात् 1 अप्रैल 2028 से लागू होगा।
मेयर ने स्पष्ट किया कि भवन कर की यह प्रक्रिया केवल नव सम्मिलित क्षेत्रों पर लागू है और इसे पारदर्शी व तकनीकी रूप से प्रमाणित तरीके से किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को आगे किसी प्रकार की असुविधा न हो।
