जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट मामलों में लिए अहम फैसले
नैनीताल जनपद में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पुलिस आख्या एवं मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तावित/चल रही कार्यवाही को निरस्त किया गया है, जबकि दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
इन मामलों में कार्यवाही निरस्त
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिन व्यक्तियों की गतिविधियाँ सामान्य पाई गईं और जिनसे सार्वजनिक शांति को कोई तात्कालिक खतरा नहीं पाया गया, उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही निरस्त कर दी गई—
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शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम, थाना बनभूलपुरा — वर्तमान में मंडी में सब्जी विक्रेता
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विजय शर्मा, थाना रामनगर — किसी भी अवांछित गतिविधि में संलिप्त नहीं
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लखन भोला, थाना बनभूलपुरा — पत्नी व बच्चों के साथ हरिद्वार में निवासरत
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विनायक पुत्र अनिल कुमार, थाना रामनगर — चाल-चलन सामान्य
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आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव, थाना रामनगर — वर्तमान में शांत
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अमन गुप्ता पुत्र सीताराम, थाना लालकुआं — मजदूरी कर जीवनयापन
जिला मजिस्ट्रेट ने माना कि इन व्यक्तियों की वर्तमान गतिविधियाँ सामान्य हैं और सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है।
दो व्यक्तियों को किया गया जनपद से बाहर
वहीं पुलिस आख्या के आधार पर दो व्यक्तियों को छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रखने के आदेश जारी किए गए—
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शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा
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नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला, वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी
प्रशासन के अनुसार यह निर्णय पूरी तरह तथ्यों, पुलिस रिपोर्ट एवं वर्तमान परिस्थितियों के आकलन के आधार पर लिया गया है, ताकि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
