सूचना देने में टालमटोल पड़ी महंगी, लोक सूचना अधिकारी निलंबित, दो पर जुर्माना
सितारगंज (उधमसिंह नगर)। सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी न देने और आवेदक को गुमराह करने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग के दो लोक सूचना अधिकारियों पर ₹25,000-₹25,000 का जुर्माना लगाया है, जबकि पंचायत विभाग की एक अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सितारगंज ब्लॉक के निवासी निखिलेश घरामी ने वर्ष 2019 से देवीपुरा, डिओड़ी, बिडौरा, गिधौर, खमरिया, खैराना, बलखेड़ा और सिद्धानवदिया ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों, खुली बैठकों और निर्णयों से जुड़ी जानकारियाँ सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थीं।
लेकिन मामले की जांच में पाया गया कि पंचायत विभाग की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य ने जानबूझकर जानकारी देने में देरी की और आवेदक को गलत व अपूर्ण सूचना प्रदान की। आयोग ने इसे अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए उनके ऊपर ₹25,000 का आर्थिक दंड लगाया और जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को निर्देशित किया कि मीनू आर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। विभाग ने आदेश का पालन करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।
वहीं, शिक्षा विभाग के एक अन्य लोक सूचना अधिकारी पर भी जानकारी छिपाने और जवाब न देने के कारण ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि सूचना के अधिकार को बाधित करना और पारदर्शिता में रुकावट डालना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
