देवभूमि जन हुंकार, भीमताल / नैनीताल: देवभूमि उत्तराखंड के पर्यटन नगरी भीमताल में स्कूली बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक और विधिक संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा एक बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशों एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी के निर्देशन में, सिविल जज (सी.डि.) / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल ने जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भीमताल में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतर्गत एक व्यापक विधिक जागरूकता शिविर का सफलतापूर्वक संचालन किया है।
पोक्सो एक्ट, गुड टच-बैड टच और बाल अधिकारों पर बच्चों को दिए गए महत्वपूर्ण पाठ
शिविर के दौरान सचिव पारुल थपलियाल ने छात्र-छात्राओं को सीधे संवाद के जरिए ‘लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012’ (पोक्सो एक्ट) के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बच्चों को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सतर्क रहने की सीख दी।
इस दौरान बच्चों को गुड टच और बैड टच (Good Touch, Bad Touch) के बीच के अंतर को बहुत ही सरल व संवेदनशील तरीके से समझाया गया ताकि वे किसी भी अवांछित परिस्थिति में तुरंत अपने शिक्षकों या परिजनों को अवगत करा सकें। साथ ही, बच्चों को उनके मौलिक बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ‘बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना, 2024’ के प्रावधानों की भी पूरी जानकारी दी गई, जिससे वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजग हो सकें।
नशे के खिलाफ सख्त संदेश— एनडीपीएस एक्ट के कानूनी प्रावधानों से कराया गया रुबरू
वर्तमान युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए शिविर में विशेष सत्र आयोजित किया गया। सचिव महोदय द्वारा बच्चों को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार के नशे का उपयोग करना, उसकी खरीद-बेच करना या अवैध रूप से अपने पास रखना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तहत कानून में बहुत कड़े सजा के प्रावधान हैं। सचिव पारुल थपलियाल ने बच्चों को जीवन में हमेशा नशे से दूर रहने और एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया।
ट्रैफिक नियमों (MV Act) की जानकारी और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर साझा
शिविर के दौरान एसआई अंजुला जॉन ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए एमवी (MV) Act की महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों (जैसे गाड़ी चलाने की सही उम्र, अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनने के नियम) के बारे में व्यावहारिक रूप से समझाया।
इसके साथ ही, आपातकालीन या संकट की स्थिति में तुरंत मदद पाने के लिए बच्चों को महत्वपूर्ण टोल फ्री नंबर साझा किए गए, जिसमें पुलिस आपातकालीन नंबर 112, नालसा टोल फ्री नंबर 15100 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 शामिल हैं। इस अवसर पर हरीश भट्ट तथा विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस प्रकार के जागरूकता शिविरों से बच्चों में कानून के प्रति समझ और सुरक्षा की भावना मजबूत हो रही है।
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