हल्द्वानी: दो डायग्नोस्टिक सेंटरों पर PCPNDT एक्ट के तहत अचौक निरीक्षण, गंभीर अनियमितताएं मिलने पर अल्ट्रासाउंड कक्ष सील
जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत हल्द्वानी क्षेत्र में दो डायग्नोस्टिक केंद्रों—राघव पैथ लेब (मुखानी) और सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर (हीरा नगर)—का अचौक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण दल में सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्वेता भंडारी, ललित ढोंडियाल और जगदीश चन्द्र शामिल रहे।
सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर में मिली गंभीर कमियां
हीरा नगर स्थित सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं—
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रेडियोलॉजिस्ट मौके पर मौजूद नहीं थे।
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इसके बावजूद 26 मरीजों के अल्ट्रासाउंड की पर्ची काटी गई थी।
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स्टाफ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
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ANC रजिस्टर एवं फॉर्म-F पर रेडियोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर नहीं थे।
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CCTV फुटेज मांगी गई तो स्टाफ ने कैमरों के खराब होने की बात कही।
गंभीर अनियमितताएं देखने के बाद निरीक्षण समिति ने केंद्र प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई और अल्ट्रासाउंड कक्ष को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। केंद्र की चाबी मौके पर ही जब्त कर ली गई और 3 दिन के भीतर स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
वही दूसरी तरफ मुखानी स्थित राघव पैथ लेब के दस्तावेज, रजिस्टर और अन्य व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप पाई गईं। निरीक्षण दल ने लेब की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया।
