उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नतीजे फिलहाल रोकने के हाईकोर्ट के निर्देश
नैनीताल, 15 अगस्त। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि उधमसिंह नगर जिले में चुनाव की पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन परिणाम की घोषणा न्यायालय के आदेश तक रोक दी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
यह आदेश उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हाल ही में कराए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए हैं, जबकि वर्तमान समय में ओबीसी वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या जिला हरिद्वार में है और उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर आता है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया में वर्तमान जनसंख्या के आधार को शामिल न करना नियमावली के विपरीत है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। न्यायालय ने फिलहाल अंतिम निर्णय आने तक उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नतीजे रोकने के निर्देश दिए हैं।
