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नैनीताल विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, कई नए इलाके हुए शामिल

सरकार ने बदले नैनीताल विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने नैनीताल जिले के जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी एक अधिसूचना (संख्या: 626/V-2/21, दिनांक: 17.03.2021) के अनुसार, नैनीताल-विनय-चाफी-धारी, हल्द्वानी-रामनगर, और रामनगर-पीरूमदारा समेत कई क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि नैनीताल जिले में कुछ विशिष्ट मुख्य मोटर मार्गों के दोनों ओर 200 मीटर का हवाई क्षेत्र अब प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा, हल्द्वानी में रानीबाग से लेकर रामनगर मुख्य मोटर मार्ग तक, तथा रामनगर से पीरूमदारा मुख्य मोटर मार्ग तक के सभी क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। भीमताल से जंवाली, बोहराकुन और जंगालिया गांव के समस्त क्षेत्र, और कैंची धाम से नैनीताल में होने वाले सभी निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने हेतु कैंची धाम से 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र भी अब इस अधिसूचना के दायरे में होंगे।

यह भी बताया गया है कि पूर्व में दिनांक 14.12.2017 की अधिसूचना (संख्या: 2095(2)/V-2/2017-05(आ0)) के तहत नैनीताल के विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस नए संशोधन का उद्देश्य इन क्षेत्रों में नियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।

इस अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में स्थगित की गई मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया भी अब बहाल की जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी। यह अधिसूचना अपर मुख्य सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम के हस्ताक्षर के साथ जारी की गई है।


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