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बागेश्वर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में छात्रों को दी गई कानूनी जानकारी

माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं मा. जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर श्री नरेन्द्र दत्त के मार्गदर्शन में कल दिनांक 16 अप्रैल 2025 को राजकीय इंटर कॉलेज, तुपेड़ में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर श्री जयेन्द्र सिंह द्वारा की गई। शिविर का उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों एवं विद्यालय स्टाफ को विधिक अधिकारों, सेवाओं तथा समसामयिक कानूनी विषयों की जानकारी देना था।

शिविर के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को नालसा (बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना 2024, साइबर अपराध एवं डिजिटल गिरफ्तारी, नशा एवं ड्रग्स के दुष्प्रभाव, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, नालसा हेल्पलाइन नंबर – 15100, नालसा एवं सालसा वेब पोर्टल, बाल विवाह, निःशुल्क कानूनी सहायता, तथा सुरक्षित दवा व सुरक्षित जीवन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

सचिव श्री जयेन्द्र सिंह ने सरल भाषा में उपस्थित जनसमूह को बताया कि किस प्रकार कानूनी जानकारी होने से व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि दूसरों की सहायता भी कर सकता है। उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें साइबर सेफ्टी और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री प्रताप सिंह डसीला सहित समस्त अध्यापकगण की सक्रिय उपस्थिति रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना की एवं ऐसे कार्यक्रमों को भविष्य में और अधिक विद्यालयों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर द्वारा आयोजित यह जागरूकता शिविर विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हुआ।


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