बागेश्वर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 96 प्रकरणों का निस्तारण
संवाददाता सीमा खेतवाल
बागेश्वर। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में शनिवार, 13 दिसंबर 2025 को जिला न्यायालय बागेश्वर तथा उसके अधीनस्थ बाह्य न्यायालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
लोक अदालत के दौरान विभिन्न न्यायिक बेंचों द्वारा मामलों का निस्तारण करते हुए लाखों रुपये के समझौते कराए गए।
बेंचवार निस्तारण का विवरण
बेंच संख्या-01 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर द्वारा पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों से संबंधित 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 48,500 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।
बेंच संख्या-02 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार तिवारी ने 138 एनआई एक्ट, फौजदारी के शमनीय वाद एवं मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े 53 प्रकरणों का निस्तारण किया। इन मामलों में कुल 22 लाख 89 हजार रुपये की धनराशि पर समझौता कराया गया।
बेंच संख्या-03 में सिविल जज (सीडी) ऐश्वर्या बोरा द्वारा 138 एनआई एक्ट, दीवानी ईजरा एवं फौजदारी के शमनीय वादों से संबंधित 3 मामलों का निस्तारण करते हुए 1 लाख 72 हजार रुपये का समझौता कराया गया।
इसके अतिरिक्त, बैंक से संबंधित 22 प्री-लिटिगेशन मामलों तथा 6 पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया गया, जिनमें कुल 36 लाख 24 हजार 387 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।
बेंच संख्या-04 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट गरूड़, सुश्री जैनब द्वारा 138 एनआई एक्ट एवं फौजदारी के शमनीय वादों से जुड़े 7 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें 6 लाख 70 हजार रुपये की राशि पर समझौता हुआ।
लोक अदालत से मिली राहत
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय मिला। इससे न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम हुआ, बल्कि आमजन को समय और धन की भी बचत हुई।
