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बागजला भूमि विवाद केस में राम सिंह नौला बरी, न्यायालय ने किया दोषमुक्त घोषित

हल्द्वानी। बहुचर्चित बागजला भूमि विवाद मामले में काठगोदाम थाना क्षेत्र के निवासी राम सिंह नौला को अदालत ने दोषमुक्त करार दे दिया है। मामला वर्ष 2019 के पंचायत चुनाव से जुड़ा था, जिसमें राम सिंह की पत्नी बीटीसी सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रही थीं।

आरोप था कि राम सिंह नौला वन विभाग की भूमि पर बागजला-गोलापुर क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की थी। इसी बीच देवलतला पजाई बागजला निवासी तेज सिंह ने चुनाव के छह दिन बाद थाना काठगोदाम में एक तहरीर देकर राम सिंह के विरुद्ध जमीन विवाद और मतदान से वंचित करने के आरोप लगाए।

पुलिस ने मामले में जांच कर धारा 504 और 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए छह गवाहों की पेशी करवाई, लेकिन प्रतिपरीक्षा में गवाहों के बयान आपस में विरोधाभासी पाए गए। साथ ही गवाहों ने घटना का स्पष्ट समर्थन भी नहीं किया।

इस पर विचार करते हुए माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती ज्योति बाला ने आरोपी राम सिंह नौला को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।

अभियुक्त की ओर से हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने प्रभावशाली पैरवी की।


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