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गर्मी बढ़ते ही पेयजल संकट की आशंका, 20 जून तक लागू रहेंगे ये सख्त दिशा-निर्देश

हल्द्वानी, 15 अप्रैल 2025: ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जल स्रोतों, नदियों, नहरों एवं तालाबों के जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आगामी दिनों में संभावित पेयजल संकट से निपटने और आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल संस्थान द्वारा 15 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 (मानसून प्रारंभ होने तक) के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।इसी क्रम में अधिशासी अभियंता जल संस्थान रवि लोसाली के नेतृत्व में नगर के वॉशिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण अभियान वर्कशॉप लाइन, केमू स्टेशन, रोडवेज स्टेशन, कैनाल रोड और नैनीताल रोड समेत विभिन्न स्थानों पर चलाया गया।

जल संस्थान द्वारा नगर क्षेत्र के लगभग 60 वॉशिंग सेंटर्स को नोटिस जारी कर 15 अप्रैल से 15 जून 2025 तक पेयजल का उपयोग कार वॉशिंग हेतु न करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई और जल संयोजन विच्छेदन की चेतावनी दी गई है।

इसी अभियान के तहत जिला विकास प्राधिकरण की टीम, जिसमें सहायक अभियंता और अन्य अभियंता शामिल थे, ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों—मुखानी, लालडांठ, पनचक्की, बमोरी और दमुवाढुंगा बंदोबस्ती—में चल रहे भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने 15 अप्रैल से 15 जून तक सभी निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने  के निर्देश संबंधित निर्माणकर्ताओं को दिए।

प्रशासन द्वारा यह कदम पेयजल आपूर्ति को बनाए रखने और आमजन को गर्मियों में जल संकट से बचाने के लिए उठाया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे क्षेत्र में समय-समय पर निरीक्षण करते रहें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जारी किए गए निर्देश:

  1. नए जल संयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
  2. भवन निर्माण के लिए स्वीकृत जल संयोजनों की अनुमति निरस्त कर दी गई है।
  3. सर्विस सेंटरों पर वाहनों की धुलाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल ड्राई वॉश (सूखी सफाई) की अनुमति होगी। जल से धुलाई करने पर न केवल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि संबंधित जल संयोजन को विच्छेदित भी कर दिया जाएगा।
  4. टुल्लू पंप का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई उपभोक्ता जल संयोजन से सीधे टुल्लू पंप का उपयोग करता पाया गया, तो पंप जब्त करते हुए जल कनेक्शन काट दिया जाएगा।
  5. पेयजल का उपयोग सिंचाई, धुलाई एवं अन्य गैर-जरूरी कार्यों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अतिरिक्त, छत की टंकियों से ओवरफ्लो या रिसाव की स्थिति पाए जाने पर भी संबंधित उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करते हुए जल संयोजन काटे जाएंगे।


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