राजस्व उप निरीक्षकों की गृह तहसील में तैनाती पर रोक,शिकायतों को देखते हुए कड़ी कार्रवाई
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारियों और लेखपालों) की गृह तहसील में तैनाती पर रोक लगा दी है। अब वे किसी एक परगना या तहसील में लगातार पांच साल से अधिक समय तक तैनात नहीं रह सकेंगे। इस संबंध में अपर सचिव राजस्व, डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं।
गृह तहसील या एक ही स्थान पर लंबे समय तक तैनात रहने के कारण राजस्व उप निरीक्षकों पर मनमानी करने की शिकायतें सरकार को मिल रही थीं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन ने इन कर्मचारियों की तैनाती के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को भेजे गए पत्र में यह कहा गया है कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एक क्षेत्र में तीन साल से अधिक और परगना या तहसील में पांच साल से अधिक समय तक तैनात नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा, स्थानांतरित होने के बाद अगले पांच वर्षों तक वे अपनी पिछली तहसील या परगना क्षेत्र में पुनः तैनात नहीं हो सकेंगे।
शासन ने इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे और राजस्व उप निरीक्षकों की मनमानी पर रोक लगे।
