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बागेश्वर: जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला (अनुसूचित जाति) के लिए आरक्षित, आपत्तियां 4 अगस्त तक आमंत्रित

संवाददाता सीमा खेतवाल

बागेश्वर, 2 अगस्त 2025 | प्रदेशभर में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। जनपद बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद महिला (अनुसूचित जाति) वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष भटगांई ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण व्यवस्था के तहत अनंतिम प्रस्ताव निर्धारित किया गया है, जिस पर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अनंतिम प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 4 अगस्त 2025 तक प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, 4-सुभाष मार्ग, देहरादून में प्रस्तुत कर सकता है।

प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 5 व 6 अगस्त को किया जाएगा और इसके उपरांत आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि और समय के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने जनपद के सभी संबंधित हितधारकों से अपील की है कि यदि उनके पास कोई आपत्ति हो तो समयबद्ध ढंग से निर्धारित पते पर प्रस्तुत करें, जिससे नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।


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