नकल माफिया हाकम सिंह को हाईकोर्ट से जमानत
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पटवारी भर्ती पेपर लीक: नकल माफिया हाकम सिंह को हाईकोर्ट से जमानत

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी राहत देते हुए आरोपी हाकम सिंह को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

हाकम सिंह को नकल माफिया गिरोह का मुख्य सरगना बताया जाता रहा है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि अभियुक्त के खिलाफ नकल कराने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य जांच एजेंसियों के पास नहीं है। पुलिस ने उन्हें केवल पूर्व मामलों के रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तार किया था।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि इस मामले में सह-आरोपी पंकज गौड़ को पहले ही 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है, ऐसे में समानता के आधार पर हाकम सिंह को भी राहत मिलनी चाहिए।

वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया। सरकार ने अदालत को बताया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और मामला गंभीर पेपर लीक से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय की मांग की, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर कर दी।

गौरतलब है कि 20 सितंबर 2025 को पटवारी भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देहरादून पुलिस और एसटीएफ उत्तराखंड की संयुक्त टीम ने हाकम सिंह और उनके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दोनों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने के नाम पर 12 से 15 लाख रुपये तक की रकम की मांग की थी।

यह मामला उत्तराखंड में लगातार सामने आ रही भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की श्रृंखला से जुड़ा अहम प्रकरण माना जा रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर अब जांच की दिशा और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।


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