हल्द्वानी में धारा 163 लागू
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बार काउंसिल चुनाव से पहले हल्द्वानी में धारा 163 लागू, कोर्ट परिसर के 200 मीटर दायरे में सख्त पाबंदियां

हल्द्वानी। उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी द्वारा सिविल एवं दंड न्यायालय (जीजी कोर्ट) हल्द्वानी में स्थापित मतदान केंद्र के आसपास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं।

हल्द्वानी में धारा 163 लागू
हल्द्वानी में धारा 163 लागू

जारी आदेश के अनुसार 17 फरवरी 2026 को होने वाले मतदान के मद्देनजर कोर्ट परिसर के 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, नारेबाजी, पोस्टर-बैनर, लाउडस्पीकर का प्रयोग, प्रचार-प्रसार तथा राजनीतिक भाषण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र के आसपास कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, हथियार या किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामान लेकर नहीं घूम सकेगा। अफवाह फैलाने, पर्चे बांटने अथवा किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि पर भी रोक लगाई गई है।

इसके अलावा मतदान स्थल के 200 मीटर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

नगर मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने आमजन और अधिवक्ताओं से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।

 


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