
देवभूमि जन हुंकार, मंगलौर (हरिद्वार): जनपद हरिद्वार अंतर्गत मंगलौर क्षेत्र से रिश्तों को तार-तार और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली अत्यंत हृदयविदारक वारदात सामने आई है। किसी से बातचीत करने के महज शक के आधार पर एक पिता ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी की कमीज से गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गंगनहर के तेज बहाव में फेंक दिया। कोतवाली मंगलौर पुलिस ने मां की तहरीर पर तत्परता दिखाते हुए हत्यारे पिता और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।
मां ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी और धमकी की रिपोर्ट
प्राप्त आधिकारिक विवरण के अनुसार, दिनांक 21 अगस्त 2026 को कोतवाली मंगलौर में स्थानीय निवासी एक महिला द्वारा लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति धनेश्वर उर्फ तोता और उसका साथी आशीष उर्फ धोल्ला उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को घर से ले गए थे और वापस नहीं लाए। जब महिला ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
इस तहरीर के आधार पर कोतवाली मंगलौर में धारा 115(2), 140(1), 351(2), 352 व 3(2) बीएनएस (BNS) के अंतर्गत नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। चूंकि प्रकरण अत्यंत पेचीदा और संवेदनशील था, जहां मृतका की मां ने सीधे पिता पर संगीन आरोप लगाए थे, इसलिए पुलिस ने तत्काल विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की।
पूछताछ में कबूला कत्ल का खौफनाक सच
तलाश में जुटी पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र और कुशल सुरागरसी के आधार पर दिनांक 22 अगस्त 2026 को दोनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी पिता धनेश्वर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना का खुलासा किया।
आरोपी ने बताया कि उसे अपनी 13 वर्षीय बेटी पर किसी से फोन पर बात करने का गहरा शक था। समझाने के बावजूद जब बेटी ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने अपने दोस्त आशीष के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। दिनांक 27 जुलाई 2026 को दोनों आरोपी नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बैठाकर माता मंदिर के पास स्थित नहर के पुल पर ले गए। वहां उन्होंने कमीज से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को सीधे गंगनहर में फेंक कर मौके से फरार हो गए।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
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धनेश्वर उर्फ तोता पुत्र मांगेराम, निवासी ग्राम ब्रहमपुर जट्ट, थाना कोतवाली मंगलौर, जनपद हरिद्वार (मृतका का पिता)।
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आशीष उर्फ धोल्ला पुत्र सुनील, निवासी ग्राम ब्रहमपुर जट्ट, थाना कोतवाली मंगलौर, जनपद हरिद्वार।
बरामदगी
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01 अवैध तमंचा (315 बोर)
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01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)
आरोपी पिता धनेश्वर का लंबा आपराधिक इतिहास
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मु०अ०सं० 155/2023: धारा 504, 506 आईपीसी (थाना मंगलौर)
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मु०अ०सं० 22/2009: धारा 60 आबकारी अधिनियम (थाना मंगलौर)
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मु०अ०सं० 157/2016: धारा 399, 402 आईपीसी (कोतवाली रुड़की)
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मु०अ०सं० 359/2013: धारा 25 आर्म्स एक्ट (थाना मंगलौर)
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मु०अ०सं० 249/2012: धारा 380, 411 आईपीसी (थाना मंगलौर)
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मु०अ०सं० 160/2016: धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (कोतवाली रुड़की)
पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है, जबकि गंगनहर में जल पुलिस और गोताखोरों की मदद से बालिका के शव की खोजबीन लगातार जारी है।
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