अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से जमानत
Spread the love

हल्द्वानी हिंसा केस: मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से जमानत

नैनीताल: 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में नामजद मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।

यह भी पढ़ें 👉पत्नी, प्रेमी और मौत की साजिश! देवकृष्ण मर्डर केस में VIDEO ने खोले खौफनाक राज

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट विकास गुगलानी ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि घटना के दिन आरोपी न तो घटनास्थल पर मौजूद थे और न ही शहर में उनकी उपस्थिति के पर्याप्त साक्ष्य हैं। उन्होंने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जमानत देने की मांग की।

यह भी पढ़ें 👉 पिथौरागढ़ में सनसनीखेज वारदात: बेटे ने हथौड़े से पिता पर किया हमला, इलाज के दौरान मौत

बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार कोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए राहत प्रदान की। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उत्तराखंड हाईकोर्ट को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

अब्दुल मलिक पर यूएपीए सहित कई गंभीर धाराएं लगी हैं और वह पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद थे।


Spread the love